एसडीएम सदर शशांक त्रिपाठी फौजियों के परिजनों का कर रहे हैं उत्पीड़न

भू माफिया के दबाव में एसडीएम ने फौजी पुत्र को भेजा जेल: ओपी यादव


रायबरेली-लालगंज । एसडीएम सदर शशांक त्रिपाठी से मिलकर रायबरेली-लालगंज रोड पर स्थित गाटा संख्या-396 पर बदईपुर चैराहे के पास भू मािफया शिवेन्द्र बहादुर सिंह दिनांक 16-2-2019 को अवैध निर्माण करा रहे थे। अवैध निर्माण मुख्यमन्त्री कार्यालय से आदेश आने के बाद एडीएम प्रशासन राम अभिलाष ने रोकवा दिया। अपने मंसूबे पूरे होते न देख भू माफिया के दबाव में एसडीएम सदर ने थाना गुरूबक्शगंज के प्रभारी पर दबाव बनाया। थाना गुरूबक्शगंज की पुलिस ने रिटायर्ड फौजी रामदेव के पुत्र दिलीप सिंह को धारा-151 जा.फौ. में गिरफ्तार कर एसडीएम सदर के समक्ष पेश किया, जहाँ से उसे एसडीएम सदर ने जेल भेज दिया। आज पूरा देश फौजियों का सम्मान कर रहा है तो वहीं एसडीएम सदर शशांक त्रिपाठी फौजियों के परिजनों का उत्पीड़न कर रहे हैं।
भूदान समिति भूमि संख्या 396 पर धन्नो देवी पुत्री बैजनाथ के नाम आवंटन किया गया है। जिसका 1392 से 1397 फसली पर भू अभिलेखों में इन्द्राज है। धन्नो देवी फौजी रामदेव की बहन है, जिनका विवाह नहीं हुआ, गाँव में ही रहती है।। ओपी गुप्ता बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पत्राँक संख्या-3891/शि0लि0 दिनाँकित 30-11-2017 जो जिलाधिकारी रायबरेली को सम्बोधित है, में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ग्राम सुल्तानपुरखेड़ा, परगना व तहसील सदर, जिला रायबरेली की आधार वर्ष खतौनी/खसरा में गाटा संख्या-396 में शीवेन्द्र सिंह का नाम अंकित नहीं है।
जिलाधिकारी रायबरेली संजय कुमार खत्री के पत्राँक संख्या-175/एसटी- डीएम/3019 दिनांकित 10 जनवरी 2019 जो उपजिलाधिकारी सदर को सम्बोधित है। जिसमें जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान रेनू यादव के शिकायती पत्र दिनाँक 07-01-2019 का संज्ञान लेते हुए लिखा है शीवेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा ग्राम सभा सुल्तानपुरखेड़ा की भूमि संख्या-396 पर किए गए अवैध निर्माण व निर्माण सामग्री को हटवाकर ग्राम सभा की भूमि सुरक्षित करायी जाये।
इसके पूर्व भी जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने पत्रांक संख्या 7490/एसटी-डीएम/2018 दिनांकित 2 दिसम्बर 2018 को उपजिलाधिकारी सदर को सम्बोधित पत्र में लिखा है कि भूमि संख्या-396 स्थित ग्राम सुल्तानपुरखेड़ा में शीवेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा जनवरी-2017 को अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसे तहसील प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से रोकवा दिया गया था, दिनाँक 23-1-2018 को पुनः काफी लोगां को लगाकर निर्माण कार्य किया जाने लगा, जिसे रोकवा दिया गया, जिससे उसका मनोबल बढ़ रहा है। इसकी एक प्रति रिपोर्ट लिखे जाने हेतु थाना गुरूबक्शगंज को भीभेजी गयी।
सदर तहसील की आख्या दिनांकित 07-12-2018 के अनुसार भूमि संख्या-396 स्थित ग्राम सुल्तानपुरखेड़ा में शीवेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा कराये गये अवैध निर्माण को पुलिस के सहयोग से हटा दिया गया है। दीवाल गिरा दी गयी है।
प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन किशन सिंह अटोरिया के पत्रांक संख्या-127/483/1714-2014 दिनांक 26 मई 2014 को उ0प्र0 के समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है, में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भूदान की भूमि पर से अवैध कब्जे हटवाये जाये आवंटित भूमि के अवैध कब्जे को चिन्हित कर उनहें तत्काल खलाी कराते हुए वास्तविक आवंटियों को कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें।
इस सबके बावजूद एसडीएम सदर शशांक त्रिपाठी ने भूमाफिया के विरूद्ध कार्यवाही करने का साहस तो नहीं जुटा सके, कारण स्वयं वह जान रहे हैं उल्टे एक फौजी पुत्र को जेल भेजकर अपने पद का एहसास कराया है। जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। एक आईएएस अफसर इतनी क्रूरता का परिचय देगा जो पूर्णतया निन्दनीय है।
सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता ओपी यादव ने मुख्यमन्त्री को फैक्स भेजकर भू माफिया के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने एसडीएम की भूमिका की जाँच कराये जाने एवं दिलीप सिंह को जेल से रिहा किया जाए।