लखनऊ । प्रदेश के जनपद बरेली के ग्राम मोहम्मदपुर एवं टियूला में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में निदेशालय स्तर पर गठित टीम की जांच के दौरान पट्टेधारक द्वारा नदी की जलधारा से लिफ्टर मशीन एवं पोकलेन मशीनों से किये जा रहे अवैध खनन एवं परिवहन के कारण खनन पट्टा क्षेत्र का निरस्तीकरण करने के निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक डाॅ रोशन जैकब ने दी। उन्होंने बताया कि गठित जांच दल द्वारा जनपद बरेली के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सीमा स्तम्भ लगे हुए नहीं पाये गये तथा किच्छा नदी की जलधारा में नाव पर लोड की गयी एक लिफ्टर मशीन से बालू का खनन होता हुआ पाया गया एवं जलधारा के किनारे 03 सेडिमेन्टेशन टैंक पाये गये, जिसमें जलधारा के मध्य गहराई से पाईप की सहायता से बालू को खींच कर टैंक में भरा जा रहा था। निरीक्षण के दौरान मौके पर दो पोकलेन मशीनें भी नदी तल के निकट पायी गयीं। जांच दल द्वारा की गयी पैमाईश में लगभग 7500 घनमीटर बालू का खनन पाया गया तथा एम0एम0-11 पोर्टल पर पट्टाधारक द्वारा 6616 घनमीटर बालू निकासी की मात्रा पायी गयी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा 884 घन मीटर बालू का खनन/परिवहन अवैध रूप से किया गया है।
डाॅ रोशन जैकब ने जिलाधिकारी बरेली से अपेक्षा की है कि पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा से लिफ्टर मशीन एवं पोकलेन मशीनों द्वारा किये गये अवैध खनन एवं परिवहन तथा पर्यावरण अनापत्ति में दी गयी शर्तों के उल्लंघन के कारण इन पट्टा क्षेत्रों का ओ0टी0पी0 रोकते हुए तत्काल निरस्तीकरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।