31 जुलाई तक ऋण अदायगी सुनिश्चित करें

अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम द्बारा संचालित योजनाओं के तहत बकायेदारों से वसूली हेतु अभियान शुरू


लखनऊ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक, श्री आर.पी. सिह ने निगम द्बारा संचालित मार्जिन मनी ऋण, टर्मलोन, ब्याज़ रहित ऋण तथा शैक्षिक ऋण योजना के तहत लाभान्वित किये गये समस्त लाभार्थियों एवं बकायेदारों को ऋणों की अदायगी आगामी 31 जुलाई, 2०19 के अन्दर किये जाने का निर्देश जारी किये हैं।
श्री सिह ने बताया कि निगम द्बारा पूर्व प्रदत्त ऋणों की वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में बकायेदारों की निगम मुख्यालय स्तर से पंजीकृत पत्रों के माध्यम से नोटिस भी भेजी जा रही है। नोटिस की प्रतिलिपि उनके जमानतदारों को पृष्ठांकित की गयी है। समस्त लाभार्थी जिन्होंने अभी तक प्राप्त ऋणों के सापेक्ष ऋण अदायगी नहीं की है, वे सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जो निगम के पदेन जिला प्रबन्धक भी हंै, उनके कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर ऋण अदायगी कर रसीदें प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
श्री सिह ने बताया कि नोटिस के माध्यम से लाभार्थियों/बकायेदारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि के अन्दर समस्त बकाया राशि का भुगतान न करने पर बकायेदारों के विरूद्ध निगम मुख्यालय से वसूली प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा। इसके बाद जिलाधिकारी द्बारा बकायेदारों से बकाये के धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह की जाएगी। इस पर बकायदारों को 1० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
श्री सिह ने बताया कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के सहयोग एवं परामर्श के लिए प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि०, 7वां तल, कक्ष संख्या- 746, जवाहर भवन लखनऊ से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। जनपद स्तर पर किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पर सम्बन्धित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है अथवा ऋण अदायगी भी की जा सकती हैै।