इंस्पेक्टर दीपन के खिलाफ केस के लिए प्रार्थनापत्र खारिज
गाजियाबाद निवासी पुष्पा देवी द्वारा क्राइम ब्रांच, लखनऊ के पूर्व इंस्पेक्टर दीपन यादव, आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर तथा उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर के खिलाफ 156(3) सीआरपीसी में मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया गया प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश, एससी एसटी एक्ट, लखनऊ संजय शंकर पाण्डेय द्वारा खारिज कर दिया गया है, पुष्पा देवी ने अपने प्रार्थनापत्र में कहा था कि नूतन द्वारा पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ षडयंत्र करने के संबंध में उनके तथा उनके पति भुजवीर सिंह के खिलाफ दर्ज कराये गए मुकदमे में विवेचक दीपन यादव ने उन लोगों को धमकियां दीं तथा जेल भेजने का दवाब बना कर फर्जी बयान दर्ज किया, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदिका द्वारा कोर्ट में उपस्थित हो कर अपनी बात कहने की जगह स्थगन आवेदनपत्र दिया जाता रहा, जो सही है। अत: कोर्ट ने आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण उसे खारिज कर दिया। पुष्पा देवी तथा उसके पति नूतन द्वारा दर्ज मुकदमे में एक लम्बे समय से फरार हैं तथा उनकी कुर्की हो चुकी है।