कारागारों में पूर्व से निरूद्ध बंदियों को सक्रंमित होने से बचाया जाय: अवनीष कुमार अवस्थी

कोविड-19 संक्रमण से सम्बन्धित 20 अथवा उससे अधिक मामलेवाले जनपदों मंे नवागन्तुक बंदियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक अस्थायी कारागारों में रखने के निर्देष

कोविड-19 संक्रमण की जानकारी हेतु बंदियों का परीक्षण कराया जाय और यदि निगेटिव पाया जाय तो मुख्य कारागार में भेजा जाय

कारागारों में पूर्व से निरूद्ध बंदियों को सक्रंमित होने से बचाया जाय: अवनीष कुमार अवस्थी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह एवं कारागार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कारागारों में प्रवेष होने वाले नवागन्तुक बंदियों को अस्थायी कारागारों में रखने के निर्देष दिये है।  श्री अवस्थी द्वारा इस संबंध में समस्त मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त, लखनऊ व गौतमबुद्धनगर तथा समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को निर्देषित किया गया है कि प्रदेष के उन जनपदों मंे जहां कोविड-19 संक्रमण से सम्बन्धित 20 अथवा उससे अधिक मामले हुए है, उन सभी जनपदों मंे नवागन्तुक बंदियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक अस्थायी कारागारों में रखा जाय। उन्होंने यह निर्देष भी दिये है कि कोविड-19 संक्रमण की जानकारी हेतु नवागन्तुक बंदियों का परीक्षण कराया जाय और यदि निगेटिव पाया जाता है, तो मुख्य कारागार में भेजा जाय अन्यथा की स्थिति में उपचार हेतु चिकित्सालय भेज दिया जाय, जिससे कारागारों में पूर्व से निरूद्ध बंदियों को सक्रंमित होने से बचाया जा सके।