बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर अब 5०० रूपए जुर्माना

। एआरटीओ प्रशासन राघवेंद्र सिह ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश सरकार ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धाराओं में संशोधन करके यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। इसलिए बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों से अब 5०० रूपए जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि नाबालिगों के वाहन चलाने पर ढाई हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गति सीमा का उल्लंघन करने पर कार चालक को दो हजार और ट्रक चालक को चार हजार रुपए जुर्माना देना होगा। परिवहन विभाग अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों से 5०० रूपए जुर्माना वसूलेगा,जबकि नाबालिगों के वाहन चलाने पर ढाई हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा।   बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में 5०० और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसी तरह चार पहिया वाहन में चालक समेत आगे की सवारी के सीट बेल्ट का उपयोग न किए जाने पर भी 5०० रुपए जुर्माना देना होगा। बिना ड्राइविग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5०० रुपए जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल या हेडफोन का उपयोग करने पर भी 5०० रुपए जुर्माना देना होगा। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि एक साल से अधिक अन्य राज्य के नम्बर का उपयोग करने पर 3०० रुपए जुर्माना देना होगा। दोपहिया वाहन पर चालक सहित दो से ज्यादा लोगों के सवार होने पर 3०० रुपए जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थान पर अवैध ढंग से वाहन की पाîकग पर 5०० रुपए दण्ड देना होगा।