हज यात्रियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
हज 2019ः 

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज-2019 की उड़ान, कन्फर्मेशन एवं रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हज यात्री अपनी यात्रा का कंफर्मेशन एवं रिपोर्टिंग ई-बुकिंग सुविधा के माध्यम से बेबसाइट ूूूण्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद पर कवर हेड द्वारा करा सकंेगे। आॅनलाईन बुकिंग के बाद हज यात्रियों को अपने उड़ान स्थल, यात्रा से केवल 24 घण्टे पूर्व ही पहुॅचना होगा। हज यात्री को अपनी यात्रा सम्बन्धी प्रपत्रांे को लेकर वहाॅ पहुॅचना होगा। 

यह जानकारी आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी, विनीत कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि जो हज यात्री हज यात्रा आॅनलाइन बुकिंग नहीं करायेंगे, वह अपनी यात्रा से दो दिन पूर्व प्रातः 10ः00 बजे उड़ान स्थल पर रिपोर्टिंग/बुकिंग हेतु पहुॅचेंगे। अगर कोई हज यात्री अपनी बुकिंग कराने के बाद उड़ान पर नहीं पहुॅचता है, तो उसको अगली उड़ान के लिए 25000 रूपये हज कमेटी के खाते में जमा कराने होंगे। अगली उड़ान जहाज में सीट उपलब्ध होने की दशा में दी जायेगी। 

 विनीत ने बताया कि आॅनलाइन बुकिंग उड़ान की तिथि से दो दिन पूर्व करा सकेंगे। एक बार उड़ान की तिथि जारी होने के बाद बदली नहीं जायेगी। हज यात्रियों को अपनी उड़ान तिथि में ही यात्रा करनी होगी। केवल मृत्यु/गम्भीर बीमारी अथवा दुर्घटना की दशा में ही उड़ान की तिथि बदली जा सकेगी। बदली हुई उड़ान तिथि जहाज में सीट उपलब्ध होने की दशा में दी जा सकेंगी। हज कमेटी आॅफ इण्डिया को उड़ान तिथि व समय बदले जाने व यात्रा निरस्त करने का अधिकार होगा। 

उन्होंने बताया कि कोई भी कवर किसी भी रूप में तोड़ा नहीं जायेगा। एक कवर के सभी हज यात्रियों की बुकिंग एक साथ होगी। एक कवर के हज यात्रियों को अपने एक सहयोगी के साथ हज हाउस में ठहरने की अनुमति होगी। एक से अधिक सहयोगी होने पर अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। हज यात्रियों को एयरपोर्ट पर छः घण्टा पूर्व पहुंचना होगा। 

श्री विनीत ने बताया कि रिहाइशी कैटेगरी  किसी भी रूप में बदली नहीं जायेगी। मेनिनजाइटिस, इंफ्लूएंजा वैक्सीन, पोलियों ड्राॅप, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित ओ.पी.डी. बुकलेट हज यात्रियों को अपने साथ लाना आवश्यक है। हज यात्रियों को गाइडलाइंस के अनुरूप स्टैण्डर्ड बैगेज ही ले जाने की अनुमति होगी। हज समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में यात्रा निरस्त भी की जा सकती है तथा जमा धनराशि भी जब्त हो सकती है।