अनिता ने पेशेवर रक्त दाताओं संबंध में प्रतिबंध के परिपेक्ष्य में भारत सरकार को भेजा अनुरोध-पत्र
लखनऊ । औषधि व कॉस्मेटिस्क अधिनियम 1945 के नियम 122  के अंतर्गत पेशेवर रक्त दाताओं को रक्त दान देने के संबंध में प्रतिबंध है। इस परिपेक्ष्य में डॉ अनिता भटनागर जैन, अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार व औषधि नियंत्रक भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है। हाल ही में अपर मुख्य सचिव द्वारा किए गए रक्त बैंक के निरीक्षण के क्रम में संज्ञान में आने के परिप्रेक्ष्य में यह इंगित किया गया है कि रक्त बैंक में   औषधि व कॉस्मेटिक एक्ट-1940 के अनुसार जो विवरण रखा जाता है उसमें रक्तदान करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर, उसके हस्ताक्षर, जिस तारीख को रक्तदान किया गया उसका अन्य विवरण जैसे कि. उम्र, लंबाई, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, चिकित्सकीय परीक्षण, रक्तदान का बैग नंबर, और उक्त मरीज जिसके लिए रक्त दिया जा रहा है,यदि यह  है, इसके साथ डोनेशन की श्रेणी  और मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के हस्ताक्षर का विवरण रखा जाता है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा यह इंगित किया गया कि यह सभी जो निर्धारित आवश्यक विवरण है केवल इनके आधार पर पेशेवर रक्तदाताओं पर प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है ।यदि रक्त दाता पहचान में त्रुटि पूर्ण नाम व पता देता है तो फिर यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि रक्तदाता ने कितनी अवधि पूर्व  रक्तदान किया था । 

रक्तदाता और जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाना है, दोनों के ही स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति की पहचान हेतु आधार नंबर या अन्य कोई फोटो आई0डी0 को आवश्यक विवरण में सम्मिलित किया जाए।यह भी सुझाव दिया है कि वास्तव में ड्रग एवं कास्मेटिक रूल- 1945 के तहत पेशेवर रक्त दाताओं पर प्रतिबंध तभी लग सकता है, जब दूरगामी व्यवस्था के रूप में ब्लड डोनर रिकॉर्ड को केंद्रीकृत ऑनलाइन बायोमैट्रिक सिस्टम के रूप में विकसित किया जाए।