विद्यालयों में संचालित वाहनों को परमिट लेना अनिवार्य
 बिना परमिट के वाहन संचालित पाये जाने पर 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड सहित कर अतिरिक्त रूप से होगा देय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से स्कूली वाहनों के विनियमन व नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 में छब्बीसवां संशोधन कर 'विद्यालयीय यानों के लिए विशेष उपबन्ध' शीर्षक से नियम बनाये हैं। इसी नियम के तहत निजी वाहन चालक व स्वामी को किराये पर स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु वाहन संचालन के लिए स्थानीय संभागीय परिवहन कार्यालय से परमिट लेने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु काउण्टर संख्या-1 पर आवेदन की व्यवस्था की है। प्रमुख सचिव परिवहन श्रीमती आराधना शुक्ला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन कार्य के समय यह प्रकाश में आया है कि कतिपय निजी वाहन बिना परमिट प्राप्त किये किराये पर स्कूली बच्चों के परिवहन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे निजी वाहन परिवहन विभाग से बिना परमिट प्राप्त किये संचालित नहीं किये जा सकते। बिना परमिट के निजी वाहन के संचालित किये जाने पर 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड के साथ कर अतिरिक्त रूप से देय होगा।

प्रमुख सचिव परिवहन ने बताया कि ऐसे वाहन स्वामी शासन द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 में किये गये संशोधन के बाद ''विद्यालयीय यानों के लिए विशेष उपबन्ध'' हेतु बनाये गये नियम में निर्धारित सामान्य शर्तों को पूरा कर आवेदन के उपरान्त परमिट प्राप्त करने के बाद ही किराये पर वाहन संचालित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन स्वामियों को नियमावली में दी गयी शर्तों को पूरा करने पर परमिट एक ही काउण्टर संख्या-1 से उदारतापूर्वक दिये जायेंगे और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर ई-मेल  या दूरभाष संख्या- 0522-2614031 अथवा हेल्प लाइन नम्बर 1800-1800-151 पर सम्पर्क कर सकते हैं।