64 नये ग्रामीण मार्गों के लिये  33 करोड़ 49 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी
110.85 किमी0 लम्बाई में बनने वाले इन सभी मार्गों के निर्माण में 66 करोड़ 98 लाख 24 हजार रुपये की आयेगी लागत

 

लखनऊ,। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 64 नये ग्रामीण मार्गों, जिनकी कुल लागत रू0 66 करोड़ 98 लाख 24 हजार (जिसमें लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि एवं अधिष्ठान व्यय की धनराशि सम्मिलित है) की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासन द्वारा रू0 33 करोड़ 49 लाख 12 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग-9 द्वारा शासनादेश जारी किया जा चुका है। इन 64 नये मार्गों की कुल लम्बाई 110.85 किमी0 होगी। 

इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लें। कार्यों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जायें।

शासनादेश में यह भी वर्णित किया गया है कि इस सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की गयी है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स समय से उपलब्ध कराये जायें। विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये गये इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। लेबर सेस 01 प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा और मूल्य ह्रास निधि 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा करायी जायेगी।