आमजन को मोरम, बालू की हो निर्बाध आपूर्ति :डा0 रोशन जैकब
खनिज भण्डारण स्थलों पर विक्रय मूल्य प्रदर्शित करने के निर्देश  जिलाधिकारी खनिज निस्तारण की नियमित करे समीक्षा

 

लखनऊ। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, डॉ रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाकर स्वीकृत खनिज भंडारण स्थलों पर भंडारण कर्ताओं से विक्रय मूल्य को प्रदर्शित कराते हुए उसके निस्तारण की नियमित रूप से समीक्षा करें, जिससे मूल्य में संभावित वृद्धि ना हो तथा मानसून अवधि में जनसामान्य को बालू एवं मोरम की निर्बाध आपूर्ति सुलभ एवं सस्ते दर पर बनी रहे।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली-2018 के अंतर्गत खनिजों के भंडारण अनुज्ञप्ति जारी करने के प्राविधान उल्लिखित हैं। उक्त के क्रम में जनपद स्तर पर भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किए गए हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक द्वारा सभी जिलाधिकारियों को पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे कि समस्त खनिजों के भंडारण अनुज्ञाधारकों को निर्देशित कर दें कि भंडारित मोरम एवं बालू का नियमित निस्तारण करें जिससे उप खनिज बालू एवं मोरम की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे तथा मूल्य में वृद्धि ना हो। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म ने बताया कि कुछ जगहों पर ऐसा संज्ञान में आया है कि भंडारण कर्ताओं द्वारा भंडारण स्थलों पर विक्रय मूल्य प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है साथ ही भंडारण कर्ताओं द्वारा खनिजों की संचय कर मनमाने मूल्य पर बाजार में आम उपभोक्ताओं को बालू एवं मोरंग उपलब्ध कराया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली-2018 के नियम-7 (एक) में अनुज्ञप्ति धारी को भंडारण स्थल पर विक्रय मूल्य प्रदर्शित किए जाने का प्रावधान किया गया है।