ग्राम पंचायतें 15 अगस्त से पूर्व लाभार्थियों के समस्त बैंक विवरण पंजीकरण पूर्ण करायें
लखनऊ। पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के क्रम में 15 अगस्त, 2019 से पूरे प्रदेश में पीएफएमएस व्यवस्था लागू की जानी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनुराग श्रीवास्तव ने शासनादेश जारी करते हुए निदेशक पंचायतीराज एवं सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि समस्त ग्राम पंचायतों की दैनिक पुस्तिका बन्द कर ग्राम पंचायतों के मेकर एवं चेकर की डीएससी को प्रियासाॅफ्ट पर पंजीकृत किया जाय तथा उसका अनुमोदन कराकर भुगतान की कार्यवाही करायी जाय। समस्त ग्राम पंचायतें 15 अगस्त, 2019 से पूर्व प्रियासाॅफ्ट पर समस्त वेण्डर्स, संस्थाओं, कर्मचारियों एवं लाभार्थियों के समस्त बैंक विवरण सहित पंजीकरण पूर्ण करायें। इसी क्रम में 15 अगस्त, 2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खातों से पीएफएमएस को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबंधित कर दिया जाय। ग्राम पंचायतों की प्रियासाॅफ्ट पर अद्यतन दैनिक पुस्तिका बन्द कराकर शत-प्रतिशत डीएससी पंजीकरण की कार्यवाही 15 अगस्त, 2019 से पूर्व पूर्ण कराते हुए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय एवं भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा प्रियासाॅफ्ट व पीएफएमएस के एकीकृत के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। प्रियासाॅफ्ट से एकीकृत के उपरान्त पीएफएमएस से धनराशि का भुगतान तब तक प्रारम्भ नही किया जा सकता है जब तक कि प्रियासाॅफ्ट पर उस ग्राम पंचायत की उस दिनांक तक की दैनिक पुस्तिका बन्द न हो, जिस दिनांक से पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया जाना है।