ग्राम विकास अधिकारी राकेश यादव तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित
लखनऊ। निदेशक समाज कल्याण बाल कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि जनपद कुशीनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय के राकेश यादव ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) द्वारा शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र में निमंत्रण कार्ड बदलने के लिए विकास खण्ड तमकुही कार्यालय में पैसा लिये जाने व विभागीय कार्यो में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में सोशल मीडिया में वायरल वीडियों तथा जनपद कुशीनगर के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए राकेश यादव ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

निदेशक समाज कल्याण श्री त्रिपाठी ने बताया कि राकेश यादव ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) के विरूद्व विधिक एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। निलम्बन अवधि में  राकेश यादव ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) कार्यालय उपनिदेशक(स0क0) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर से सम्बद्व रहेगें। इनके प्रकरण की जाॅच के लिए उपनिदेशक(स0क0) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को पदेन जाॅंच अधिकारी नामित किया गया है।

निदेशक समाज कल्याण ने बताया कि निलम्बन अवधि में  राकेश यादव को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता, अद्र्वऔसत वेतन पर/अद्र्ववेतन पर देय अवकाश के बराबर होगा एवं उक्त धनराशि पर देय महगाई भत्ता भी देय होगा। निलम्बन के दिनाॅंक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भ निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें कि सम्बधित कर्मचारी द्वारा उन मदों में व्यय वास्तव में किया जा रहा हो जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।