खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का क्रय नीति का प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का क्रय नीति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित है। मक्का का क्रय लक्ष्य 01 लाख मी0 टन रखा गया है। मक्का क्रय अवधि 15 अक्टूबर, 2019 से 15 जनवरी, 2020 तक होगी। मक्का की खरीद प्रदेश के 22 जनपदों-अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रूखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोण्डा, बलिया, बुलन्दशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, हापुड़ एवं देवरिया में की जाएगी। मक्का विक्रय से पूर्व कृषक का पंजीयन तथा आॅनलाइन मक्का क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। मक्का की उतराई, छनाई, सफाई इत्यादि के खर्च के मद में कृषकों को अधिकतम 20 रुपये प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया जाएगा। किसानों से मक्का की खरीद जोतबही/खाता नं. अंकित कम्प्यूटराइज खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथासम्भव आधार कार्ड के आधार पर तथा चकबन्दी ग्रामों में चकबन्दी सम्बन्धी संगत भू-लेख के आधार पर मक्का क्रय किया जाएगा। किसानों को मक्का के मूल्य का भुगतान आॅनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से मक्का क्रय के 72 घण्टे के अन्दर उसके बैंक खाते में किया जाएगा। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं दी जाएगी।