क्रय केन्द्रों पर धान का मानक नमूना प्रदर्शित करना आवश्यक 
किसानों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन

 

लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान क्रय हेतु प्रत्येक क्रय केन्द्र पर धान का मानक नमूना प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। कृषक का धान गीला अथवा गन्दा होने पर क्रय केन्द्र पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा, बल्कि उसे क्रय केन्द्र पर सुखाने व साफ करने का पर्याप्त मौका दिया जायेगा। मानक के अनुरूप आने पर ही धान क्रय किया जायेगा। यदि धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आ पाती है एवं कृषक संतुष्ट नहीं है, तो वह तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी से इस सम्बंध में अपील कर सकता है। इस सम्बंध में खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी अध्यक्ष होंगे। मण्डी समिति के सचिव/ग्रेडर, केन्द्र प्रभारी तथा दो स्वतंत्र कृषक इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। यह समिति किसानों के मामले का 48 घंटे के अंदर विश्लेषण करके निर्णय लेगी। विशिष्ट परिस्थितियों में कृषकों द्वारा लाये गये धान को अस्वीकृत किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर में धान विक्रेता का नाम व उसका पूरा पता, मोबाइल नम्बर, धान की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा। मांग किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर संबंधित किसानों, जन प्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को भी दिखाया जायेगा।