मलेशिया में फंसे राज्य के अप्रवासियों को सकुशल वापसी हेतु उप्र सरकार कृत संकल्प
अप्रवासियों के मार्गदर्शन एवं वापसी सम्बन्धी कार्यवाही के लिए भारतीय उच्चायोग कुआलामपुर द्वारा विशेष प्रकोष्ठ स्थापित 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार मलेशिया में फंसे अप्रवासियों की सकुशल स्वदेश वापसी के लिए  मलेशिया सरकार के आम माफी कार्यक्रम ''बैक फाॅर गुड प्रोग्राम'' से संसूचित कर रही है।  प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ''बैक फाॅर गुड प्रोग्राम'' के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

प्रमुख सचिव, प्रवासी भारतीय विभाग राजेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आवश्यक शासनादेश जारी किये है। शासनादेश के अनुसार जिनके परिवार के व्यक्ति 15 दिन के वीजा पर मलेशिया गये थे और वीजा खत्म होने के बाद अभी तक वापस नहीं आये हैं, ऐसे प्रदेश के निवासियों के परिजन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रार्थना पत्र दें ताकि उनके परिवार के व्यक्ति की सकुशल वापसी की कार्यवाही की जा सके।

श्री सिंह के अनुसार लगभग दो लाख पच्चीस हजार भारतीय कामगार मलेशिया में कामगार है। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिनके पास वैध रोजगार, संविदा/वीजा/वर्कपरमिट नहीं है। मलेशिया सरकार के 2018 की ई-वीजा सिस्टम जिसके अन्तर्गत किसी भारतीय कामगार को 15 दिन का अवस्थान (ींसजपदह) अनुमन्य लिखा था। इसका लाभ उठाते हुए अवैध भर्ती एजेंटों द्वारा बड़ी संख्या में भारतीयों को रोजगार दिलाने का झूठा वायदा करके मलेशिया भेजा गया था। उन्होंने कहा कि 15 दिन की समयावधि बीत जाने पर अवैध घोषित किये गये इन कामगारों को अपने नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के शोषण और उत्पीड़न के प्रकरण भारतीय उच्चायोग में निरंतर प्राप्त हो रहे है। 

प्रमुख सचिव के अनुसार मलेशिया सरकार द्वारा अपने यहां रह रहे अवैध अप्रवासियांे के स्वदेश वापसी के लिए आम माफी कार्यक्रम ''बैक फाॅर गुड प्रोग्राम'' 01 अगस्त से 31 दिसम्बर, 2019 तक चलाया जा रहा है। इस संबध में मलेशिया सरकार द्वारा विस्तृत विवरण वेबपोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत पात्र अप्रवासी के पास वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट/इमरजेंसी सर्टिफिकेट), यात्रा टिकट होना चाहिए। साथ ही उसे 700 आर.एम. (मलेशियाई रिंगित) का जुर्माना इमिगे्रशन आफिस में जमा करना होगा। इस कार्यक्रम केे अधीन सरेंडर करने वाले अवैध अप्रवासियों के विरूद्ध गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगीं लेकिन यदि किसी अवैध अप्रवासी को परिवर्तन कार्यवाही (इमफोर्समेंट आपरेशन) के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे लोगों को कार्यक्रम का लाभ नहीं मिलेगा। 

कुआलालम्पुर में स्थित भारतीय उच्चायोग इस संबध में व्यथित भारतीयों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। सहायता के तहत अनाभिलेखीय (अन्डडाक्यूमेंटेड) भारतीय लोगों का प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन के समय आव्रजन प्रसुविधा (इमिग्रेशन फेसिलिटेशन) इमरजेंसी सार्टिफिकेट का निगर्मन, भोजन एवं अस्थायी आश्रय की व्यवस्था, नियोक्ताओं के साथ विवादों का निपटान आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। 

प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्र, कुआलालम्पुर में आम माफी कार्य क्रम से संबधित सूचना के प्रसारण और कामगारों के मार्गदर्शन के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गयी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीय जो मलेशिया में कार्यरत है और उनकी वैधता अवधि समाप्त हो गयी है, वे स्वदेश वापसी के संबंध में भारतीया उच्चायोग कुआलालम्पुर में स्थापित प्रकोष्ठ के पते- दूरभाषा नंम्बर- 0326022474ए 0326022476 सम्पर्क कर सकते है।