नवस्थापित मेडिकल काॅलेज, जौनपुर को स्वशासी माध्यम से संचालन हेतु सोसाइटी गठित करने का निर्णय लिया है

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

 

लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने जनपद जौनपुर में नवस्थापित मेडिकल काॅलेज को स्वशासी माध्यम से संचालन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 के अन्तर्गत सोसाइटी गठित करने का निर्णय लिया है। साथ ही, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के निमित्त सोसाइटी गठन के मेमोरेण्डम व बायलाॅज को अनुमोदित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि जनपद जौनपुर में मेडिकल काॅलेज के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2015 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। निर्माण कार्य प्रगति पर है। मेडिकल काॅलेज हेतु प्रधानाचार्य एवं शैक्षणिक संवर्ग के 47 पदों का सृजन किया जा चुका है तथा गैर-शैक्षणिक संवर्ग पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
सोसाइटी के गठन से मेडिकल काॅलेज, जौनपुर के स्तर पर निर्णय की स्वायत्तता में वृद्धि होगी तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने में लचीलापन आएगा। मेडिकल काॅलेज, जौनपुर को स्वायत्तता मिलने से शिक्षकों को नवस्थापित मेडिकल काॅलेज, जौनपुर में कार्य करने हेतु आकर्षित किया जा सकेगा।
वर्तमान में राजकीय मेडिकल काॅलेजों के चिकित्सा शिक्षकों एवं नर्सेज का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाता है। इस चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया में लगभग डेढ़ से 02 वर्ष का समय लगने के साथ ही समेकित भर्ती होने से छोटे शहरों में स्थित नए मेडिकल काॅलेजों में फैकल्टी द्वारा प्रायः योगदान नहीं किया जाता है, जिससे पठन-पाठन का कार्य प्रभावित होता है।
उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अन्तर्गत नवस्थापित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जैसे-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर को सोसाइटी के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। नवस्थापित मेडिकल काॅलेज, जौनपुर में फैकल्टी तथा नाॅन फैकल्टी के पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की प्रक्रिया तीव्रगति से सम्पन्न किए जाने हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 के अधीन सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया गया है।