निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के लिए 55 हजार रुपये की आर्थिक मदद
लखनऊ । प्रदेश सरकार निर्माण कार्याें में लगे श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों की शादी के लिए 55 हजार से 61 हजार तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता श्रम विभाग के अन्तर्गत उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कन्या विवाह सहायता योजना के तहत दी जाती है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बोर्ड में पंजीकृत सभी महिला व पुरूष निर्माण श्रमिकों को अपनी दो पुत्रियों तक की शादी के लिए मदद दी जाती है। उन्होंने कहा कि श्रमिक की पुत्री का स्वजातीय विवाह होने पर 55 हजार रुपये तथा अन्र्तजातीय विवाह होने की स्थिति में 61 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इसी प्रकार सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह की स्थिति में यह धनराशि 65 हजार दी जाती है। इसके अलावा 07 हजार रुपये का भुगतान विवाह कार्यक्रम में होने वाले व्यय हेतु तथा वर व वधू को विवाह की पोशाक खरीदने के लिए भी प्रत्येक को 05 हजार रुपये अलग से दिये जाते हैं। श्रम मंत्री ने बताया कि श्रमिकों को योजना का लाभ लेेने के लिए आवेदन पत्र सभी वांछित अभिलेखों सहित अपने निकटतम श्रम कार्यालय, तहसील व ब्लाक कार्यालय में दो प्रतियों में जमा कर सकते हैं। योजनान्तर्गत पुत्री के विवाह की तिथि से 02 माह पूर्व से लेकर विवाह पश्चात 06 माह तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएंगे। इस अवधि से अधिक की समयावधि पर प्रार्थना पत्र को बोर्ड सचिव की अनुमति से ही स्वीकार किया जायेगा।