व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं तथा सुरक्षा के लिए समिति का गठनः अपर मुख्य सचिव, गृह

प्रदेष के समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं तथा उनकी सुरक्षा विषयक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण कराये जाने के निर्देष

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के निर्देषों के अनुपालन के क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीष कुमार अवस्थी ने व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं तथा उनकी सुरक्षा विषयक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण कराये जाने के संबंध में प्रदेष के समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को निर्देष प्रदान किये है। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर व्यापारियों व उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिये एक समिति का गठन किया गया है। गठित समिति प्रतिमाह बैठक कर व्यापारियों व उद्यमियों की समस्याओं व सुरक्षा संबंधी विषयों का समयबद्व निस्तारण करेगी।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने जारी निर्देषो मंे कहा है कि गठित समिति में अध्यक्ष के रूप में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी व संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर प्रषासन), व्यापारी कल्याण बोर्ड के जनपद स्तरीय अध्यक्ष/सदस्य, क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेषक उद्योग बन्धु सदस्य के रूप में एवं सचिव/सदस्य वाणिज्य कर विभाग के जनपद के वरिष्ठतम अधिकारी शामिल होगें। उन्होंने यह भी निर्देष दिये है कि गठित समिति की बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर के अधिकारियों को प्रतिमाह उपस्थित होकर गम्भीरता से उनकी षिकायतांे/समस्याओं को सुनकर उनका प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाय।
श्री अवस्थी ने यह भी बताया है कि प्रदेष में औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने और उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से उद्योग बन्धु की त्रिस्तरीय व्यवस्था (जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु, मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु एवं राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की व्यवस्था) लागू है। इसी प्रकार व्यापारियों की समस्याओं के निदान हेतु व्यापार बन्धु का गठन राज्य स्तर व जिला स्तर पर किया गया है।