ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तःजनपदीय राशनकार्ड पोर्टबिलिटी की सुविधा
लखनऊ। प्रदेश के सभी राशन कार्डधारकों को उचित दर दुकानों से निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित मूल्य पर ही खाद्यान्न/मिट्टी का तेल प्राप्त हो, इसके लिए खाद्य तथा रसद विभाग निरन्तर प्रयासरत है। उपभोक्ता को आधिकारिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा किसी उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्ति में संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही हो, तो उसे जनपद के अन्तर्गत पोर्टिबिलिटी (उचित दर दुकान परिवर्तन) की सुविधा प्राप्त हो।

यह जानकारी खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चैहान ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि इस हेतु माह अगस्त, 2019 से प्रदेश के समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को जनपद के अन्तर्गत पोर्टिबिलिटी की सुविधा प्रदान की गयी है। इसी प्रकार शासन की मंशा के अनुरूप विभाग द्वारा ''पाइलेट प्रोजेक्ट'' के रूप में प्रदेश के 5 जनपदों में माह अक्टूबर, 2019 से राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत जनपद हापुड़ में 286, गौतमबुद्ध नगर में 322, लखनऊ में 1072, श्रावस्ती में 4745 एवं बस्ती में 2997 अर्थात् कुल 9422 ग्रामीण क्षेत्र के राशनकार्डधारकों द्वारा पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाया गया। इसके सफल क्रियान्वयन के उपरान्त विभाग द्वारा अब प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तःजनपदीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।