नयी माइक्रो बायोलाॅजीकल लैब प्रयोगशाला स्थापित हेतु 53.60 करोड़ की लागत में से 32.15 करोड़ की स्वीकृति: डा. अनिता भटनागर जैन
डा. अनिता भटनागर जैन

लखनऊ।  नयी औषधीय प्रयोगशाला- डाॅ. अनिता भटनागर जैन, अपर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष प्रयास कर प्रदेश की 05 औषधीय प्रयोगशालाओं यथा-लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, आगरा के सुदृढ़ीकरण हेतु 15.56 करोड़ की परियोजना स्वीकृत करायी गयी, इसके अतिरिक्त भारत सरकार से विशेष प्रयास कर मुम्बई और चेन्नई में स्थित लैब की तर्ज पर प्रदेश की लखनऊ, सहारपुर एवं कानपुर हेतु नयी माइक्रो बायोलाॅजीकल लैब प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु 53.60 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से 32.15 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। 

लम्बित वादों के सम्बन्ध में विशेष न्यायालय का गठन- प्रदेश में नकली, अधोमानक, मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण/विक्रय आदि से सम्बन्धित अपराधों के सम्बन्ध में मुकदमें सक्षम न्यायालयों में दाखिल किये जाते हैं। पहले उस मण्डल से सम्बन्धित सभी जिलों के मुकदमों की सुनवाई मण्डलीय जनपद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में होती थी, इस कारण औषधि के अन्तर्गत 1981-82 से (करीब 38 वर्षो से) उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में कुल 1559 मुकदमें लम्बित हैं। अतः मुकदमों का निर्णय शीघ्र हो और लोगों को न्याय जल्दी मिल सके। इस उददेश्य से अब  प्रत्येक जिलों के लिये सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तथा जहाँ ऐसा न्यायालय न हो वहाँ वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विशेष न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 25.11.2019 द्वारा अधिसूचित किया गया है। इससे अब प्रत्येक जिले पर विशेष न्यायालय उपलब्ध हो गये है, जिससे मुकदमों की सुनवाई मंे तेजी आयेगी और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। 

औषधियों के मूल्यों में जन सूचना- शिड्यूल्ड एवं नाॅन-शिड्यूल्ड वर्ग के लगभग 1100 औषधियों के मूल्य में भारत सरकार द्वारा 50ः से 80ः तक की कमी की गयी है। इस कमी के सम्बन्ध में आम जनता में विशिष्ट प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इस परिपे्रक्ष्य में च्डत्न् (प्राइज़ माॅनिटरिंग रिसोर्स यूनिट) की बैठक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी। 

उक्त बैठक में औषधि निर्माता संघ के प्रतिनिधि ने इस सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की कि जिन औषधियों के मूल्यों में कमी आयी है, उनकी जानकारी हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त औषधि लाइसेंस धारकों के माध्यम से भी किया जाए। इस परिपे्रक्ष्य में विभाग द्वारा निम्नलिखित जन सूचना तैयार की गयी है, जिसमें वेबसाइट, मोबाईल एप, भारत सरकार व प्रदेश सरकार के सम्पर्क हेतु दूरभाष की सूचना दी गयी है। यह जनसूचना प्रदेश के समस्त 1,08701 मेडिकल स्टोर पर लगवायी जायेगी। 

जन सूचना शिड्यूल्ड एवं नाॅन-शिड्यूल्ड वर्ग की लगभग 1100 औषधियों के मूल्य में भारत सरकार द्वारा 50ः से 80ः तक की कमी,भारत सरकार द्वारा निर्धारित शिड्यूल्ड एवं नाॅन-शिड्यूल्ड औषधियांें के मूल्य के संबंध मंे जानकारी प्राप्त करंे- वेबसाईटःऐप पर चेक करें।,निर्धारित मूल्य से अधिक में बिक्री होने पर सूचित करें, भारत सरकार, टोल फ्री नं0 1800111255 ,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 के दूरभाष संख्याः 0522-2320552 (प्रत्येक कार्य दिवस में 10.00बजे से 6.00बजे)।