प्रदेश में शीघ्र ही व्यापारी पेंशन योजना लागू की जायेगी: मनीश कुमार गुप्ता
भय दिखाकर व्यापारियों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई बोर्ड द्वारा प्रस्तावित

 

जिला, तहसील एवं बड़े व्यापारी केन्द्रों पर कैम्प लगाकर व्यापारियों की समस्याओं का किया जायेगा निस्तारण: मनीश कुमार गुप्ता

 

लखनऊ:। उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के 65 से अधिक जिलों में भ्रमण कर व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारियों को भय दिखाकर उत्पीड़न करने वाले विभिन्न विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की संस्तुति बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कर दी गयी है।

श्री गुप्ता आज जवाहर भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हित को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करके जनधन योजना के तहत व्यापारी पेंशन योजना प्रदेश में लागू करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 01 दिसम्बर 2019 से अभियान चलाकर जिला एवं तहसील स्तर पर व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा तथा व्यापारियों की समस्याओं को मौके पर ही कैम्प लगाकर निस्तारित करने की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

उ.प्र. व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए सभी उद्यमियों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के टाप-10 टैक्स देने वालों को प्रदेश सरकार सम्मानित भी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 01 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है तथा टैक्स चोरी रोकने का विशेष किया जा रहा है। 

बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार जी.एस.टी. में पंजीकृत व्यापारियों को 02 लाख रूपये देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों की मृत्यु होने पर 10 लाख रूपये भी दिये जायेंगे तथा उन्हें 03 हजार से 06 हजार रूपये की पेंशन भी देने का प्राविधान किया है।  इसमें व्यापारियों को 18 से 40 साल तक व्यापारियों को 150 रूपये से 600 रूपये का सलाना अंशदान भी देना होगा।

श्री गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं अन्य वस्तुओं पर मंडी शुल्क में कमी करने का विचार कर रही तथा चमड़े एवं प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं पर मण्डी शुल्क की वृद्धि करने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि व्यापारिक स्थल पर नौकर या पल्लेदारों को चोट लगने पर भी उ.प्र. कल्याण बोर्ड द्वारा 02 हजार से 50 हजार रू0 की आर्थिक सहायता देने का विचार किया जायेगा। उन्होेंने बताया कि उ.प्र. के विभिन्न भागों में रहने वाले शरणार्थियों को, जो वास्तव में भारत के रहने वाले थे, उनसे 300 से 400 गुना बढ़ाकर किराया लिया जा रहा था, जिस पर  प्रदेश सरकार ने रोक लगा दिया है तथा उनकी सभी सम्पत्तियों को भी फ्री होल्ड करने का निर्णय बोर्ड द्वारा शीघ्र ही लिया जायेगा। जिसमें लखनऊ के भी  प्रमुख व्यापारिक स्थल शामिल हंै। 

श्री गुप्ता ने कहा कि मण्डी क्षेत्र में पंजीकृत किसानों की भी मृत्यु  होने पर 03 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी 2020 से पूरे प्रदेश के मण्डियों में आनलाइन पास लागू करने का निर्णय बोर्ड द्वारा बोर्ड की बैठक में लिया जायेगा।