शिक्षकों से न लिया जाए गैर शैक्षणिक कार्य: हाईकोर्ट 

प्राथमिक विद्यालय के 

 

प्रयागराज, । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाएं। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 का पालन करने का निर्देश दिया है। बरेली के मदन गोपाल और आठ अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की। याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता का कहना था कि जिला प्रशासन याचीगण शिक्षकों से बूथ लेवल अफसर और दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य ले रहा है, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के विपरीत है। धारा 27 में कहा गया है कि किसी भी अध्यापक की ड्यूटी राष्ट्रीय आपदा, जनगणना और लोकसभा व विधानसभा चुनाव के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई जाएगी।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सुनीता शर्मा और अन्य के केस में अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश दिया है। इसके बावजूद अधिकारी इन अध्यापकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगा रहे हैं। कोर्ट ने याचीगण को निर्देश दिया है कि वह आदेश की प्रति के साथ संबंधित अधिकारी को अपना प्रत्यावेदन दें तथा संबंधित अधिकारी वैधानिक व्यवस्थाओं के आलोक में निर्णय लें और इसके विपरीत किसी भी अध्यापक से कार्य न लिया जाए।