लखनऊ । उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में आज आयोग के कार्यालय मंे आयोग की बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सरकार की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में दिये गये प्राविधानों के तहत अनिवार्य रूप से लाभ पहुॅचाया जाये। अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड अनिवार्य रूप से डिलीट किए जायें एवं पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड बनवायें जायें। किसी भी दशा में अपात्रों के राशन कार्ड न बन पाये। डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं को शतप्रतिशत तौल कर पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाये और बोरे के वजन के बराबर अतिरिक्त खाद्यान्न भी उचित दर विक्रेता को दिया जाये। यदि अपात्रों के राशन कार्ड बनाये गये और उचित दर विक्रेता को शतप्रतिशत तौलकर एवं पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न नही दिया गया और सरकार की छवि को खराब की गयी तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। बैठक में सर्वसम्मत ये यह निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्यगण डा. मो. इस्माईल खाॅ, श्रीमती सरोज प्रसाद, वेद प्रकाश शर्मा सदस्य सचिव एवं प्रभात चन्द्र श्रीवास्तव प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य खाद्य आयोग की बैठक सम्पन्न