पांच दिन में सजा दिलाने वाले पुलिस कर्मी होंगे पुरस्कृत
बलात्कार के आरोपी को 

 

लखनऊ,।  प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को यहां बताया कि बागपत जिले में तीन वर्षीय मासूम से बलात्कार के आरोपी राहुल को पांच दिन के रिकार्ड अल्प समय में न्यायालय के माध्यम से आजीवन कारावास व एक लाख रूपये का जुर्माने की सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त की गई है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बलात्कार के आरोपी को रिकार्ड पांच दिन के अल्प समय में सजा दिलाने में सहयोग करने वाले पुलिस कर्मियों को योगी सरकार पुरस्कृत करेगी। शासन स्तर से उन्हें 50 हजार रूपये का नगद ईनाम एवं विशेष प्रविष्टि प्रदान की जायेगी।

श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनके उत्साहवर्धन हेतु शासन स्तर से पुरस्कृत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में पुलिस कर्मियों को 50 हजार रूपये का नगद ईनाम एवं विशेष प्रविष्टि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

उन्होंने बताया कि इस सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाली पुलिस टीम के सदस्यों में दिनेश कुमार, थानाध्यक्ष छपरौली, रनधीर सिंह, एसएसआई, चौकी इंजार्च, टांडा, गजेन्द्र सिंह, को शासन स्तर से कुल 50 हजार रूपये का पुरूस्कार एवं विशेष सराहनीय प्रविष्टि प्रदान किया जायेगा। साथ ही न्यायालय में अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी करने वाले अभियोजन विभाग के दों अधिकारियों डीजीसी, सुनील पवार एवं एडीजीसी, राजीव तोमर को भी उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु विशेष सराहनीय प्रविष्टि प्रदान की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि 30 नवम्बर को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सों एक्ट जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली क्षेत्र के तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी राहुल को पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं अभियोजन विभाग के सहयोग के चलते रिकार्ड अल्प समय पांच दिवस में सुनवाई पूर्ण कर आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित कराने में सफलता प्राप्त की गयी।