...अब न्यायालय में 27 अप्रैल तक पूर्व की भांति कार्य होगा



इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वापस ले लिया है 20 अप्रैल से  न्यायालयों को खोलने के फैसले को


केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी


न्यायालय व अधिकरण आम लोगों के लिए बंद रहेंगे









प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने 20 अप्रैल से जिला न्यायालयों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है। नए निर्णय के अनुसार जिला न्यायालयों कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरणों एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरणों में अब 27 अप्रैल तक पूर्व की भांति कार्य होगा। इन संस्थाओं में केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। ये न्यायालय व अधिकरण आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। गौरतलब है कि शनिवार को उच्च न्यायालय प्रशासन ने कोरोना कंटेनमेंट जोन वाले जिलों को छोडकर प्रदेश के अन्य जिला न्यायालयों व अधिकरणों को सोमवार (20 अप्रैल) से खोलने का निर्णय लिया था। इस संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद जिला न्यायालयों व अधिकरणों को खोलने का निर्णय वापस ले लिया गया। निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार इस संबंध में अब 27 अप्रैल को आगे की कार्य योजना पर विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। नए निर्णय के अनुसार जिला न्यायालयों कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरणों एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरणों में अब 27 अप्रैल तक पूर्व की भांति कार्य होगा। इन संस्थाओं में केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। ये न्यायालय व अधिकरण आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।























महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जनपद न्यायाधीशों व अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को नया आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है।