कोविड-19 लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा
8 जून से धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी
सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ राज्य में सैलून, स्पा और पार्लर खोलने की अनुमति भी दे दी
बसों में सिटिंग कैपसिटी के हिसाब से ही यात्रा करने की अनुमति होगी
उन्होंने कहा कि सभी मार्केट 9 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपर मार्केट को भी खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ राज्य में सैलून, स्पा और पार्लर खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ काम के समय फेस शील्ड और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें और जो भी नियम हैं उनका सख्ती से पालन हो।
अवनीश अवस्थी ने बताया राज्य में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है लेकिन कोई भी खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। बसों में सिटिंग कैपसिटी के हिसाब से ही यात्रा करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों से नोएडा और गाजियाबाद में आने की अनुमति नहीं होगी।