प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य  ने कोविड-19 हेतु होम क्वॉरेंटाइन के लिए दिशा निर्देश सभी DM एवं  CMO को दिए

लखनऊ । प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोविड-19 हेतु होम क्वॉरेंटाइन के लिए सामान्य दिशा निर्देश सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शासनादेश संख्या-1107/पांच-5/2020, दिनांक 16 मई, 2020 के माध्यम से दिए हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की स्वच्छता एवं संदिग्ध रोगियों के होम क्वॉरेंटाइन जैसे महत्वपूर्ण  उपायों के द्वारा काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 के रोगियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों की चिकित्सा इकाइयां नामित की गई हैं, जहां पर इन रोगियों का समुचित प्रबंधन किया जा रहा है।



श्री प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में, विचारों उपरांत, कोविड-19 के संदिग्ध अथवा पुष्ट रोगियों के ऐसे संपर्कों जो इस आदेश की शर्तों को पूर्ण करने में सक्षम हो  कोरेंटिन करने का निर्णय लिया गया है। संपर्क एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है, जो एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के साथ या दूषित वातावरण में रहा हो, जिससे उस व्यक्ति में कोविड-19 रोग विकसित होने का खतरा बढ़ गया हो। जो व्यक्ति अथवा शर्तों को पूर्ण न कर सकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से क्वॉरेंटाइन में ही रखा जाएगा।

श्री प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 के संपर्क व्यक्ति वो हो सकते हैं जो कोविड-19 के संक्रमित रोगी के साथ एक ही घर में रहने वाले व्यक्ति, बिना किसी अनुशंसित पीपीई का प्रयोग किए अथवा पीपीई का ठीक से प्रयोग किए बिना कोविड-19 के संक्रमित रोगी के सीधे शारीरिक अथवा शारीरिक स्राव के संपर्क में आने वाला व्यक्ति, कोविड-19 से संक्रमित रोगी के नजदीकी संपर्क (आमने-सामने 1 मीटर से कम दूरी) में आने वाला व्यक्ति, इसके अंतर्गत सरकारी चिकित्सक अथवा निजी चिकित्सक अथवा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल स्टाफ विशेष रूप से स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन वार्ड बॉय आ सकते हैं।

श्री प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शासनादेश के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों, सुविधाओं की उपलब्धता, शर्तों का अनुपालन करने पर 14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन का विकल्प प्रदान किये जाने, होम क्वॉरेंटाइन में रखें गए व्यक्तियों, होम क्वॉरेंटाइन में रहनेेे वाले व्यक्ति के परिजनों एवं वातावरण की स्वच्छता के संबंध में विस्तृत रूप से निर्देशित किया है।