अब कोरोना मरीज अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में करा सकेंगे इलाज 

कोरोना मरीज भर्ती नहीं करने पर निजी अस्पताल जिम्मेदार होंगे









 लखनऊ। कोरोना के नोडल प्रभारी व एसीएमओ डॉ. एमके सिंह बताते हैं कि अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज के परिजनों को उस अस्पताल से अनुमति पत्र लाकर देना होगा।  कोरोना के नोडल प्रभारी व एसीएमओ डॉ. एमके सिंह बताते कि मरीज का ब्यौरा मिलने के करीब एक घंटे में उस मरीज के पसन्द के अस्पताल में भर्ती का आदेश जारी होगा। इसके बाद मरीज अपनी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा सकेगा लेकिन निजी अस्पताल के  नोडल अधिकारी की तरफ से मरीज का ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग के पास एक पत्र व्हाट्सएप पर भेजना होगा। मौखिक आधार पर अस्पताल नही बदलेगा। अब कोरोना संक्रमित मरीज अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। मरीज को जिस निजी अस्पताल में भर्ती होना है, उस अस्पताल के नोडल अफसर की तरफ से बेड खाली होने की लिखित सूचना स्वास्थ्य विभाग को भेजना होगा।


अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने का मौका नहीं मिल पा रहा था। कई मरीजों की शिकायत होती है कि निजी अस्पताल वाले कहते हैं कि सीएमओ कार्यालय से भर्ती करने का अनुमति पत्र लाइए, लेकिन समय पर अनुमति पत्र नहीं मिलने से ऐसे मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब मरीजों को सहूलियत मिलेगी।