गृह जनपद और सीमावर्ती जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों का होगा तबादला
अराजपत्रित पुलिसकर्मियों की वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया से संबंधित वर्ष 2017 के शासनादेश के आधार पर उन्होंने यह कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर अपने गृह परिक्षेत्र (रेंज) व गृह जिले के सीमावर्ती जिलों में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल अपने गृह जिले व गृह जिले के सीमावर्ती जिले में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। संबंधित कर्मियों को उन जिलों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पर उनकी अचल संपत्ति हो। एडीजी जोन के अनुसार उसके संज्ञान में आया है कि जोन में आने वाले जिलों में अत्यधिक संख्या में ऐसे पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, जिनकी अचल संपत्ति वर्तमान नियुक्ति जिले में उपलब्ध है तथा अपने घर पर रहकर जन सामान्य को परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही वे पुलिस विभाग में नियुक्त रहने का प्रभाव डालकर अनैतिक कार्य कर रहे हैं।